Tax Saving Investment Scheme इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त बेनिफिट टैक्स ले सकते हैं | ELSS | tax saving investment options
आज के समय में पैसे कमाने के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत होती है, लोग इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन टैक्स सेव करने वाली बात को हम भूल जाते हैं।
तो आज के इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं, कि आखिर हम किस प्रकार से अपनी मेहनत से कमाये हुए पैसों पर टैक्स बचा सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हमें आपको Tax Saving Investment से संबंधित तीन Method बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपना Tax Save कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक अपने इस Financial year की Tax saving नहीं की हार्दिक तो इस Article को पूरा जरूर पढ़ें, और अपना टैक्स बचायें।
आजकल लोग Tax Saving Investment पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे कम ही लोग हैं जो Tax saving पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना वो Investment और Saving पर देते हैं। Tax saving करने से आपको Investment से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, हम आज आपको ये बतायेंगे कि आप किस प्रकार से अपना tax save कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
1- Equity Linked saving scheme (ELSS)
Equity Linked saving scheme (ELSS) इसमें आप जितना भी पैसा डालते हैं उसको कई सरकारी द्वारा निर्धारित funds में डाला जाता है, Invest किया जाता है, इस Scheme में आपके जो पैसे होते हैं उनको कई tax saving mutual funds में भी Invest किया जाता है, Generally ये Mutual funds में काफी बड़ी कंपनियां होती हैं।
जैसे HDFC, Axis Bank है छोटी कंपिनयों में Equity Linked saving scheme (ELSS) नहीं Invest करता है। ELSS में तीन साल का Locking Period होता है, तीन साल के बाद ही आप अपने Invest किये हुए पैसे को निकाल सकते हैं, और कही और Invest कर सकते हैं।
जब आप ELSS में अपना पैसा Invest करते हैं, तब आपको ₹1.5 लाख रूपये तक का यानी की धारा 80-c के तहत टैक्स में छूट मिल जाता है।
जोकि बहुत ही ज्यादा होता है यानी आपको ₹1.5 लाख रूपये का टैक्स में छूट मिलेगा, है ना कमाल की saving Scheme जिसमें आप रिटर्न के अलावा भारी भरकम अपना Tax भी Save कर सकते हैं। अगर आप ELSS Scheme के बारे में डिटेल आर्टिकल चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतायें। चलिए अब जानते हैं दूसरी tax saving 80c Scheme के बारे में।
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2- PPF (Public Provided Fund)
अगर आपने अपने पैसे को PPF में लगाया हुआ है तो सरकार की तरफ से आपको इस पर गारंटीकृत रिटर्न मिलता है, इस रिटर्न को हर क्वार्टर में सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
PPF पर भी धारा 80-C के तहत सरकार के द्वारा छूट दी गई हैं, कि अगर आप इस Scheme में पैसा Invest करते हैं तो ₹1.5 लाख तक का Investment आपको उस साल की डिडक्शन आपको उस साल के रिटर्न पर मिल सकता है।
PPF (Public Provided Fund) में Locking Period 15 साल का होता है यानी की आप के द्वारा लगया गया पैसा इस स्कीम में 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, ये अवधि पूरे होने के बाद ही आपको पैसा आपको मिलेगा।
आप PPF Scheme को अपने Long term Investment के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट प्लॉन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इसी तरह के आपके जो भी Goles हैं उसके लिए आप जो पैसा बचाना चाहते हैं, उसको आप PPF में डाल सकते हैं।
PPF सरकार की काफी Long running scheme में से एक है, इसमें किया गया रिटर्न एकदम सुरक्षित होता है, और इसमें किया हुआ Investment भी एकदम सुरक्षित होता है। क्योंकि सरकार आपको इस बात की गारंटी देती है कि आपका इस स्कीम में जो Investment है और उसका जो इंटरेस्ट सरकार निर्धारित करती है, उतना आपको जरूर मिलेगा।
3- NPS (National Pension System)
इस स्कीम को सरकार के द्वारा अभी कुछ साल पहले ही शुरू किया गया था, जिसमें सरकार चाहती है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए इस स्कीम में Invest करके अपने पैसे बचायें, इसमें धारा 80-C के तहत जो ₹1.5 लाख रूपये का Deduction है उसके अलावा Extra ₹50000 रूपये का टैक्स छूट सरकारी अपनी Income से आपको देती है।
तो अगर आप इतना tax Saving करना चाहते हैं, जिसमें आपका धारा 80-C का Deduction जो ₹1.5 लाख रूपये है समाप्त हो चुका है, आपने ₹1.5 लाख रूपये पहले से ही धारा 80-C के तहत छूट प्राप्त कर लिया है तो आप अलग से ₹50000 रूपये का Deduction claim कर सकते हैं।
ये Funds आपके रिटायरमेंट तक के लिए लॉक रहते हैं, तो अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करनी है तो NPS बहुत ही बढ़िया Option है टैक्स में छूट के लिए और रिटायरमेंट Investment के लिए भी, NPS में काफी Option हैं आप ये Salect कर सकते हैं कि कितना Percentage आपका पैसा Equity में यानी की स्टॉक में Invest हो और बाकी का पैसा Government Bonds में या Debt Funds में Invest हो।
इसलिए NPS आपके लिए एक अच्छा Option होता है क्योंकि इसमें कितना पैसा कहाँ पर invest करना है इसका पूरा control आपके पास ही होता है।
सरकारी चाहती है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचायें, इसके लिए जितनी भी Long term Locking Scheme होती हैं, जैसे PPF या NPS इन्हीं में सबसे ज्यादा टैक्स छूट सरकार देती है।
अगर आपको NPS से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक करके NPS से जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं।
तो अब सही समय है कि आप अपने Tax Saving के बारे में सोचें, और Saving Investing के साथ साथ टैक्स सेविंग को अपना तीसरा बेसिस बनायें।
इन तीन Funds के अलावा भी बहुत सारे Option हैं जहाँ पर आप अपने पैसे Invest करके टैक्स बचा सकते हैं, ये सारे ही Investment Option आपको Section 80-C में मिल जायेंगे।
कुछ ऐसी स्कीम हैं जैसे Life Insurance, या National Saving Certificate. ऐसे ही कई और tax saving investment options जहां इन्वेस्ट करके आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं
मुझे आशा है कि आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कहाँ कहाँ पर पैसे Invest करने पर अच्छा खासा टैक्स छूट मिलता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतायें।
FAQ-
Q- Tax Saving क्या हैं?
Ans- Tax Saving investment का अर्थ है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों पर डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिलती है
Q- Income Tax कैसे बचाएं?
Ans- शनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में NSC के तहत निवेश शुरू कर सकते हैं. यह एक फिक्स्ड इनकम वाला टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट प्लान है.
Q- इनकम टैक्स कितने लाख पर छूट है?
Ans- अभी आपको 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होता।
Q- कैसे 80C के अलावा अन्य कर बचाने के लिए?
Ans- नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS में निवेश को टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छा जरिया माना जाता है. किसी अन्य निवेश में 1.5 लाख की छूट के साथ एनपीएस में जमा पैसे पर 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है