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ग्राम पंचायत चुनाव 2021
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up panchayat chunav 2021 Image Source:- ZeeNews |
उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चार चरणों में कराये जाने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया। राज्य निर्वाच आयोग के द्वारा कहा गया है कि, प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव कराये जाने का नियम बना है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक जिले के सभी पंचायत क्षेत्र में एक ही चरण ें चुनाव कराये जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नियम-निर्देशों की घोषणा मंगलवार को ही कर दी थी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा हे कि अगर किसी मंडल में चार से अधिक जिले हैं तो उसमें किसी भी एक चरण में दो जिलों का मतदान कराया जायेगा, वहीं इस बार एक पोलिंग स्टेशन पर पीठासीन अधिकारी के अलावा तीन अन्य मतदान कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।
आयोग कहा कि एक मंडल के एक ही जिले में मतदान करवाने से मतदान करवाने वाले कर्मचारियों की संख्या को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी होगी, और कर्मचारियों और अधिकारियों को एक मंडल से दूसरे मंडल भेजा जा सकेगा। एक मंडल में एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का निर्णय मंडलायुक्त पर छोड़ा गया है।
एक ही पेटी का होगा इस्तेमाल
पंचायत चुनाव में इस बार प्रत्येक चुनाव स्थल पर तीन की बजाय दो पेटियों की ही व्यवस्था की जायेगी। चुनाव चिन्ह के वितरण के बाद से अगर उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो पेटियों की संख्या को बढ़ाया जायेगा। एक ही मत पेटि में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का मत डाला जायेगा।
पहली पेटि भर जाने के बाद दूसरी पेटि का इस्तेमाल किया जायेगा और अगर तीसरी पेटि की जरूरत पड़ी तो पीठासीन अधिकारी सम्बंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, और सेक्टर मजिस्ट्रेट तीसरी पेटि की व्यवस्था करवायेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान के दिन मतदान केंद्र का निरक्षण करने के दौरान अतिरिक्त पेटि अपने वाहन में रखकर चलेगा, जिसकी जरूर होने पर वहाँ उसको उपलब्ध करवाया जायेगा।
वरिष्ठता से ध्यान रखा जायेगा
राज्य निर्वाचन आयोग दलों में कर्मचारियों की ड्यूंटी में वरिष्ठता का ध्यान रखा जायेगा। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी को उनके पे-ग्रेड के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।
वहीं इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान करने वाले दलों के लिए कर्मचारियों की संख्या का आकलन मतदान करने वाले दलों की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया जाएगा। पहले मतदान करने वाले दलों की संख्या से 30 प्रतिशत अधिक के आधार पर मतदान दलों के कर्मचारियों का आकलन किया जाता था।
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सॉफ्टवेयर के माध्यम होगी की जायेगी पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी की नियुक्ति
इस बार पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी की नियुक्ति ईएसडी सॉफ्टवेयर में प्री-एनालिसिस टूल उपलब्ध कराया जाएगा।
महिला कर्मचारि की अनिवार्यता हटी
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार महिला अधिकारियों की अनिवार्यता को हटा दिया है पहले यह प्रावधान था कि एक पुलिस स्टेशन पर एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी लेकिन अनिवार्यता को हटा दिया गया।